ITR फाइल करने की 31 दिसंबर है आखिरी तारीख; फॉर्म 26AS क्यों है जरूरी, ऐसे करें डाउनलोड
Income Tax Return filing for AY22: ऐसे इंडिविजुअल टैक्सपेयर जिनकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें आईटीआर (ITR) फाइल करना जरूरी है. रिटर्न फाइल करने के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट 26AS (Form 26AS) होता है.
(Image: PTI)
(Image: PTI)
Income Tax Return: असेसमेंट ईयर 2021-22 (AY22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. ऐसे इंडिविजुअल टैक्सपेयर जिनकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें आईटीआर (ITR) फाइल करना जरूरी है. रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट 26AS (Form 26AS) होता है. इसे टैक्सपेयर इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
क्या है फॉर्म 26AS?
फॉर्म 26AS एक कंसोलिटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है. इसमें टैक्सपेयर के इनकम के अलग-अलग स्रोतों से टैक्स डिडक्शन की डिटेल होती है. मसलन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS), टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS), एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स का भुगतान, रेग्युलर टैक्स, रिफंड जैसी डिटेल शामिल होती है. फॉर्म 26AS को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ई-फाइलिंग अकाउंट से भी डाउनलोड किया जा सकता है.
रिटर्न फाइल करने से पहले यह जरूरी है कि आप अपनी फॉर्म 26AS और फॉर्म 16/16A में दी गई इनकम को मिला लें. फॉर्म 16/फॉर्म 16A को टीडीएस सर्टिफिकेट भी कहते हैं. फॉर्म 16 में सैलरी से काटे गए गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है जबकि फॉर्म 16A में वेतन के अलावा अन्य आय पर काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है. फॉर्म 16 को नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाता है.
TRENDING NOW
Zee Business Hindi Live यहां देखें
a
Form 26AS कैसे डाउनलोड करें
- इनकम टैक्स की वेबसाइट (incometax.gov.in) पर क्लिक करें और अपने अकाउंट में 'Login' करें.
- यहा 'e-file' पर जाएं और 'View Form 26 AS (Tax Credit)' लिंक पर क्लिक करें.
- डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद 'Confirm' बटन पर क्लिक करें.
- अब आपको TDS-CPC वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा.
- यहां आपको 'Proceed' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद 'टैक्स क्रेडिट देखें (फॉर्म 26AS)' ऑप्शन पर जाएं.
- असेसमेंट ईयर सलेक्ट करें और 'व्यू टाइप' (HTML, Text or PDF) चुनें.
- इसके बाद आप 'देखें/डाउनलोड करें' पर क्लिक करें.
- अब आप फॉर्म 26AS डाउनलोड और सेव कर सकते हैं.
ITR फाइलिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें
- बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (फॉर्म 15जी/ 15एच)
- डिविडेंड इनकम की डिटेल्स
- अगर होम लोन लिया है तो इंटरेस्ट प्रूफ
- टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट्स के प्रूफ
03:22 PM IST